यह खबर उन उम्मीदवारों के लिए विशेष महत्व की है जिनको राज्य बार कौंसिल मे पंजीयन करवाये दो वर्ष की अवधि पूरी हो गयी है और वे AIBE की परीक्षाओं के आयोजित न होने के कारण उनका दो वर्ष की प्रेक्टिस अवधि भी समाप्त हो गयी है अथवा समाप्त होने वाली है ।
instant resolution, dated 30th December, 2022(BCI:D:7343/2022(Cir. 3/Council)) के माध्यम से
बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने अपने नये निर्णय जिसकी सूचना वेबसाइट पर भी है मे बताया है की 31 अक्टूबर, 2021 को आयोजित अखिल भारतीय बार परीक्षा की तिथि से अप्रैल, 2023 तक की अवधि, वकील के रूप में नामांकन की तारीख से दो साल की अपेक्षित समय अवधि के रूप में नहीं गिनी जाएगी अथवा आवश्यक समय अवधि के रूप में गिने जाने से छूट दी गई है।
अतः उमीदवार अपनी अधिवक्ता के रूप मे प्रेक्टिस कार्य करते हुए AIBE-17 की परीक्षा मे भाग ले पायेगा।
इस निर्णय ने उन सभी अधिवक्ता को राहत प्रदान की है जिनकी राज्य बार कौंसिल मे दो वर्ष की पंजीयन अवधि समाप्त हो गयी थी या समाप्त होने वाली थी ।
यह समस्या इस कारण उत्पन्न हुई क्योकि 31 अक्टूबर, 2021 को आयोजित AIBE-16 की परीक्षा के बाद अब तक इस परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाया था जिससे कई अधिवता जिनकी पंजीयन अवधि समाप्त होने वाली थी | जिससे वह कोर्ट मे प्रेक्टिस नही कर पायेगा और यह स्थिति AIBE के समय पर आयोजित न होने से उत्पन्न हुई है।
इस स्थिति के निराकरण के लिए बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा यह निर्णय लिया गया।
REFERENCE:-
instant resolution, dated 30th December, 2022(BCI:D:7343/2022(Cir. 3/Council))
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